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मोतीलेदा पंचायत में चलंत लोक अदालत सह विधिक जागरूकता अभियान का सफल आयोजन।

ग्रामीणों को दिया गया नि:शुल्क कानूनी जानकारी।

मुकेश वर्मा/  संवादाता NO1 NEWS JHARKHAND BIHAR 

बेंगाबाद:- झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (JHALSA), रांची तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) गिरिडीह के निर्देशानुसार आज मोतीलेदा पंचायत में चलंत लोक अदालत सह विधिक जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया।

 

यह कार्यक्रम व्यवहार न्यायालय गिरिडीह से आई टीम द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से PLA (पैनल लॉयर) सदस्य श्री अशोक कुमार एवं पेनल एडवोकेट श्री प्रियांशु कुमार शामिल हुए। उन्होंने पंचायत भवन परिसर में आयोजित सभा को संबोधित किया और ग्रामीणों को निशुल्क कानूनी सहायता, स्थायी लोक अदालत की कार्यप्रणाली, तथा सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।

 

सभा में प्रमुख बिंदु रहे:

 

जरूरतमंद, कमजोर, वंचित वर्ग के लिए मुफ्त कानूनी सहायता के अधिकार।

 

छोटी-मोटी विवादों के त्वरित निपटारे के लिए स्थायी लोक अदालत की सुविधा।

 

श्रमिक, किसान, महिला, वृद्ध व दिव्यांगों के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी।

 

न्याय तक सुलभ पहुंच और उसके लिए आवश्यक दस्तावेज़ों व प्रक्रियाओं का विवरण।

 

 

इस अभियान में स्थानीय पंचायत स्तर पर सक्रिय प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की महत्वपूर्ण भागीदारी रही। इनमें प्रमुख रूप से PLV अनिल कुमार वर्मा, पंचायत सचिव सीमा कुमारी, पंचायत सहायक विजय कुमार, रोजगार सेवक पवन कुमार, सांसद प्रतिनिधि इंद्रलाल वर्मा, वार्ड सदस्य बद्री यादव एवं भुनेश्वर तुरी, पूर्व उपमुखिया गोपी वर्मा, प्रज्ञा केंद्र संचालक जितेंद्र वर्मा आदि शामिल रहे। इसके साथ ही पंचायत के समाजसेवी, महिलाओं एवं ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर इस जागरूकता अभियान को सफल बनाया।

 

कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में न्यायिक व्यवस्था के प्रति जागरूकता बढ़ाना, लोगों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देना और विधिक सहायता को जन-जन तक पहुंचाना रहा।

 

इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकार का उद्देश्य है कि कोई भी नागरिक अपनी सामाजिक या आर्थिक स्थिति के कारण न्याय से वंचित न रहे।

 

समापन पर उपस्थित ग्रामीणों ने कार्यक्रम की सराहना की और ऐसे प्रयासों को बारंबार किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि कानून की जानकारी घर-घर तक पहुंच सके।

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