
झारखंड / गिरिडीह जिले में बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया को लेकर उपयुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में झारखंड सरकार की झारखंड बालू खनन नियमावली 2025 के तहत कैटेगरी-2 के बालू घाटों की नीलामी संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई।

उपयुक्त ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक और उचित दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि नीलामी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और नियमों के अनुरूप होनी चाहिए।
बैठक के दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के दिशा-निर्देशों के अनुसार मानसून सत्र (10 जून से 15 अक्टूबर) तक नदी तल से बालू उठाव और परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में किसी भी प्रकार का खनन, लोडिंग या ट्रांसपोर्टेशन गैरकानूनी माना जाएगा।

अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि नीलामी के बाद बालू घाटों पर वैध खनन सुनिश्चित कराने के लिए कड़ी निगरानी रखी जाए, ताकि अवैध खनन और परिवहन पर अंकुश लगाया जा सके।
बैठक में खनन विभाग, परिवहन विभाग, जिला प्रशासन और संबंधित प्रखंडों के पदाधिकारी मौजूद रहे।





